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पृष्ठभूमि
भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान किया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा (अनुच्छेद 38), अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो कें शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा (अनुच्छेद 46)।
उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए कई योजना संचालित की गई है। परंतु पिछले 60 वर्षो का अनुभव यह रहा है कि अनुसूचित जाति का एक बड़ा तबका इन योजनाओं से बिल्कुल ही अछुता रह गया है। संविधान के प्रावधान के आलोक में सरकार का यह दायित्व बनता है कि विकास की धारा से अछूते रह गए, इस अनुसूचित जाति में चिन्हित तबके के लिए विशेष योजना तैयार की जाए।
इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने अपने अधिसूचना संख्या 11वी0 1-विविध-17/2007 का0 2950/पटना 15 दिनांक 30/08/2007 को अनुसूचित जातियों में महादलितों में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में सम्यक विकास हेतु अनुशंसा करने के लिए राज्य महादलित आयोग, बिहार का गठन किया था।
राज्य महादलित आयोग ने अपने प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन में बिहार महादलित विकास मिशन के निर्माण का सुझाव राज्य सरकार को दिया था। राज्य सरकार द्वारा इस आलोक में बिहार महादलित विकास मिशन का गठन 07/04/2008 को किया गया।
बिहार महादलित विकास मिशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत इकाई है जिसका निबंधन संस्थाओं के निबंधन एक्ट 21, 1860 के तहत करवाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को बिहार महादलित विकास मिशन का अध्यक्ष गया, कालांतर में मिशन की आम सभा द्वारा विकास आयुक्त को मिशन का अध्यक्ष नामित किया गया।
विजन
सभी महादलितों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाते हुए समाज निर्माण में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना।
उद्देश्य एवं कार्य
- महादलित बस्तियों एवं महादलितों का सर्वक्षण कराकर उनके विकास की कार्य योजना तैयार करना।
- महादलितों के लिए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना।
- महादलितों को आवासीय भूमि का आवंटन सुचिश्चित कराना।
- सम्मान योग्य जीवन जीने के अधिकार (right to live with dignity½ को सुचिश्चित करने के लिए आवास, पेयजल, शौचालय इत्यादि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- आंगनबाड़ी, स्कूली षिक्षा, जीवन कौषल एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण की एक संरचना तैयार करना।
- सरकारी एवं निजी नौकरियों में महादलितों की भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना तैयार कर कार्यान्वित करना।
- महादलित टोले को ग्रामीण सड़क से जोड़ने के लिए पहल करना।
- महादलितों की सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए उनके टोले में आधाभूत संरचना यथा सामुदायिक भवन का निर्माण करना तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- महादलित परिवारों एवं समुदायों को रेडियो की सुविधा उपलब्ध कराना तथा सामुदायिक रेडियो के स्थापना की पहल करना।
- महादलितों की समस्याओं के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं में समन्वय करना।
- गैर सरकारी एवं समुदाय आधारित संस्थाओं के साथ समन्वय कर नवाचारी योजनाओं को लागू करना।
- सभी प्रकार की योजनाओं हेतु संसाधनों का आकलन करना एवं योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धन की वयवस्था करना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समर्पित एवं सक्षम पदाधिकारियों का संवर्ग तैयार करना जिसमें महादलितों की महत्वपूर्ण भूमिका हो।
- महादलितों के बीच विकास मित्र का एक संवर्ग के द्वारा सरकार तथा समुदाय के बीच में एक कड़ी तैयार करना।
- राज्य सरकार द्वारा दिए गए अन्य कार्यों का कार्यान्वयन।
बिहार महादलित विकास मिशन आम सभा:-
बिहार महादलित विकास मिशन में राज्य स्तर पर मिशन के प्रबंधन एवं अनुश्रवण के लिए आम सभा का गठन किया गया, जिसकी संरचना निम्न है:-
| 1 | विकास आयुक्त, बिहार | अध्यक्ष |
| 2 | प्रधान सचिव/सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार | उपाध्यक्ष |
| 3 | प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार | सदस्य |
| 4 | प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार | सदस्य |
| 5 | प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| 6 | प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार | सदस्य |
| 7 | प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार | सदस्य |
| 8 | प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार | सदस्य |
| 9 | प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| 10 | प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार | सदस्य |
| 11 | प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार | सदस्य |
| 12 | प्रधान सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियत्रंण विभाग, बिहार | सदस्य |
| 13 | प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार | सदस्य |
| 14 | प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं प्रौद्यौगिक विभाग, बिहार | सदस्य |
| 15 | प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार | सदस्य |
| 16 | प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग, बिहार | सदस्य |
| 17 | प्रधान सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग, बिहार | सदस्य |
| 18 | प्रधान सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार | सदस्य |
| 19 | प्रधान सचिव/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार | सदस्य |
| 20 | निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार | सदस्य |
| 21 | प्रबन्ध निदेशक, अनु0 जाति वित्त एवं विकास निगम, बिहार | सदस्य |
| 22 | मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जीविका, बिहार | सदस्य |
| 23 | मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन | सदस्य सचिव |
बिहार महादलित विकास मिशन कार्यकारिणी समिति:-
मिशन के प्रबंधन के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया है, जिसकी संरचना निम्न है: -
| 1 | सचिव/प्रधान सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी |
| 2 | सचिव/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बिहार | सदस्य |
| 3 | सचिव/प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| 4 | सचिव/प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार | सदस्य |
| 5 | सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार | सदस्य |
| 6 | सचिव/प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार | सदस्य |
| 7 | सचिव, राज्य महादलित विकास आयोग, बिहार | सदस्य |
| 8 | कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार | सदस्य |
| 9 | परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार | सदस्य |
| 10 | प्रबंध निदेशक, अनु0 जाति एवं वित्त एवं विकास निगम, बिहार | सदस्य |
| 11 | मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार | सदस्य सचिव |
राज्यस्तरीय मिशन के प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु गठित आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति के साथ त्रिस्तरीय कार्यालय का निर्माण किया गया है। प्रथम स्तर पर राज्य मिशन कार्यालय, द्वितीय स्तर पर जिला मिशन कार्यालय एवं तृतीय स्तर पर प्रखंड मिशन कार्यालय का गठन मंत्रीपरिषद की स्वीकृति के उपरांत किया गया है। पंचायत एवं वार्ड (शहरी) स्तर पर मिशन एवं महादलित समुदाय के बीच विकास मित्र कार्य कर रहें हैं। इस प्रकार मिशन राज्य स्तर से पंचायत/वार्ड (शहरी) स्तर तक अपनी संरचना के द्वारा महादलित विकास का कार्य कर रहा है।
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